विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी महिला को सुनाया सजा का फैसला
विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी महिला को सुनाया सजा का फैसला, आरोपी महिला गंगा देवी को सुनाई 3 साल का कठोर कारावास की सजा, साथ ही 5 हजार रुपए के आर्थिक दंड से भी किया गया दंडित, राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने की पैरवी, परिवादी ने इस्तगासा के जरिए दर्ज करवाया था पॉक्सो एक्ट में मामला, मानटाउन थाना पुलिस ने मामले में लगाई थी एफआर, पॉक्सो न्यायालय ने मामले को लिया गंभीरता से, आरोपी महिला गंगा देवी को माना दोषी