राज्य सुचना आयोग ने एसडीएम खंडार और तहसीलदार के खिलाफ किसान के हित में अपना फैसला सुनाया है। राज्य सुचना आयोग ने एसडीएम खंडार और तहसीलदार खंडार के खिलाफ फैसला सुनाते हुए किसान मूलचंद पटेल को सही माना है। अधिवक्ता हरिप्रसाद योगी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय किसान संघ जयपुर प्रान्त के सुमेर सिंह शेखावत ने इस फैसले को राजस्व विभाग के विरुद्ध किसानों की जीत बताया है। अधिवक्ता हरिप्रसाद योगी की प्रभावशाली दलील से यह निर्णय आया है। उन्होंने बताया कि किसान मूलचंद पटेल निवासी छाण में आवेदन 7 सितंबर 2023 के द्वारा गांव छाण चारागाह भूमि कुल कितनी बीघा है? किस खसरा नंबर से कितनी भूमि है? कितनी पर अतिक्रमण है? सिवायचक भूमि कितनी है? कितनी सिवायचक पर अतिक्रमण है, आदि सुचना चाही गई थी, लेकिन तहसीलदार खंडार द्वारा सुचना नहीं देने पर किसान ने प्रथम अपील उप जिला कलेक्टर खंडार को की।
उप जिला कलेक्टर द्वारा भी इस संबंध में कोई सुचना नहीं दी गई। इसके बाद द्वितीय अपील राज्य सुचना आयोग जयपुर को की गई। राज्य सुचना आयोग में किसान मूलचंद पटेल की पैरवी अधिवक्ता हरिप्रसाद योगी ने की। उन्होंने अपनी दलीलों से सुचना आयुक्त को किसान मूलचंद पटेल को सुचना के अधिकार के अनुसार सही बताया और तहसीलदार, उप जिला कलेक्टर द्वारा किसान को सुचना नहीं देने पर सुचना के अधिकार का उल्लंघन बताया है। इस पर सुचना आयुक्त ने अपने निर्णय को 30 दिन के अन्दर सुचना प्रामाणिक प्रतियों में नि: शुल्क उपलब्ध करवाने का निर्णय पारित किया है। यह निर्णय एक किसान मूलचंद पटेल के हित में ही नहीं पुरे प्रदेश के किसानों के हित में है तथा राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के विरुद्ध है।