जिला कलेक्टर डॉ.एस.पी. सिंह ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी कतई बर्दाश्त नहीं की जायेगी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार शहर में भ्रमण कर दुकानों पर आवश्यक वस्तुओं की वसूली की जा रही कीमतों की बारे में जानकारी लेंगे। आमजन की शिकायत पर, सत्यापन होते ही तत्काल कालाबाजारी करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होने निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी एवं टीम यह भी सुनिश्चित करें कि आवश्यक सामान खरीदने के लिए आने वाले लोगों को परेशानी नहीं हो। विशेषकर दवा, परचून का सामान, दूध सहित अन्य आवश्यक सामान खरीदने वालों को परेशान नहीं किया जाये। अगर कोई व्यक्ति बेवजह सड़क पर घूमता दिखे तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाये। उन्होंने सभी परचूनी एवं राशन विक्रेताओं से आग्रह किया कि वे अपनी दुकान के बाहर मोबाईल एवं व्हाट्सएप नम्बर रखे तथा सामान घर पहुंचाने की भी व्यवस्था करें।
कालाबाजारी करने तथा आदेश की अवहेलना व निर्धारित कीमत से अधिक वसूली पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
उन्होंने कहा कि पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी दुकानदारों को यह भी बता दे कि वह 7 दिन में सामान्यतः भोजन के उपयोग में आने वाली सामग्री के पैकेट बना लें और उन्हें बाजार दर पर बेचे। अगर कोई व्यक्ति उन्हें फोन या व्हाट्सएप करता है तो दुकानदार वहां तक भी पहंचाये, इसमें किसी भी तरह का अतिरिक्त चार्ज नहीं होगा।
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