जिले सहित प्रदेश में संचालित सोनोग्राफी केंद्रों के रजिस्ट्रेशन एवं इनके नवीनीकरण की प्रकिया को और अधिक पारदर्शी एवं सुगम बनाने के लिए यथाशीघ्र पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा। साथ ही पीसीपीएनडीटी अधिनियम सरल भाषा में विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. तेजराम मीना ने बताया कि राज्य स्तर से पीसीपीएनडीटी अधिनियम की क्रियान्विति की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। एमडी ने भ्रूण लिंग परीक्षण एवं अवैधानिक गर्भपात को रोकने के लिए जिले द्वारा प्रभावी कार्ययोजना बनाकर कार्य करने एवं ऐसे किसी भी दलाल, चिकित्सक या अन्य लोगों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। सोनोग्राफी से संबंधित फार्म एफ की ऑडिट एवं माॅनिटरिंग कर भ्रूण लिंग परीक्षण एवं अवैधानिक गर्भपात में लिप्त केंद्रों का चयन कर पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही गांव गांव में बेटी बचाओ का संदेश पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।