Saturday , 30 November 2024

प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री व उपयोग पर होगी कड़ी कार्रवाई

दीपावली पर रात्रि 8 बजे से रात्रि दस बजे तक ग्रीन पटाखे अनुमत होगें

 

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजेन्द्र किशन ने आदेश जारी कर दीपावली पर प्रतिबंधित पटाखों के विक्रय एवं उपयोग पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए है। दीपावली पर रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक ग्रीन पटाखे अनुमत होंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि दीपावली के त्योंहार के अवसर पर प्रदेश भर में आतिशबाजी/पटाखे चलाये जाते है जिससे न केवल वायु प्रदूषण होता है बल्कि इससे ध्वनि प्रदूषण भी अत्यधिक बढ़ जाता है।

 

 

 

 

 

पटाखों एवं आतिशबाजी से होने वाले प्रदूषण के संबंध में माननीय सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा 29 अक्टूबर को पारित आदेश के अनुसार किसी भी व्यक्ति को त्योंहार के नाम पर प्रतिबंधित पटाखे चलाकर किसी दूसरे नागरिक के स्वास्थ्य को प्रभावित करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने आदेश में बताया कि माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बेरियम सॉल्ट जैसे प्रतिबंधित केमिकल वाले पटाखों पर प्रतिबंध है, ऐसे प्रतिबंधित पटाखों का उत्पादन, परिवहन, बिक्री एवं उपयोग पर पाबंदी रहेगी। अवैध एवं प्रतिबंधित केमिकल पटाखों के इस्तेमाल पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी। सभी प्रकार के पटाखों की ऑनलाईन बिक्री करने पर भी कानूनी कार्यवाही होगी।

 

 

 

 

 

ग्रीन पटाखों की आड़ में प्रतिबंधित रसायनों से बने पटाखों का निर्माण कर गलत लेबल चिपकाकर बिक्री एवं उपयोग किया जाता है, पैकेट पर क्यूआर कोड के लेवल में भी धोखाधड़ी की जाती है। तो इस प्रकार की अवहेलना/लापरवाही को गंभीरता से लिया जायेगा तथा जिम्मेदार पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधित परामर्शदात्री के अनुसार एनसीआर क्षेत्र में आतिशबाजी/पटाखे बेचने व चलाने पर सम्पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

 

 

 

Strict action will be taken on the sale and use of banned firecrackers in sawai madhopur

 

 

 

आदेश के अनुसार दीपावली एवं गुरुपर्व के अवसर पर रात्रि 8 से रात्रि 10 बजे तक, क्रिसमस एवं नववर्ष पर रात्रि 11.55 से रात्रि 12.30 बजे तक छठ पर्व पर सुबह 6 से सुबह 8 बजे तक ग्रीम पटाखे अनुमत होंगे। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत विरचित ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त या ऐसा कोई अन्य अधिकारी भी है जो पुलिस उप अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट को ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपायों एवं ध्वनि के परिपेक्ष्य में परिवेशी वायु गुणवत्ता की पालना कराने हेतु प्राधिकारी घोषित किया गया है।

 

 

 

 

 

राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधित परामर्शदात्री की पालना में जिले में 1 नवंबर से 4 नवंबर की रात्रि 10 बजे तक ग्रीन आतिशबाजी क्रय/विक्रय हेतु अस्थाई लाईसेंस जारी किये गये है। उन्होने बताया कि उपरोक्त प्रतिबंधों के बावजूद दीपावली के आस-पास रात्रि काल में पटाखे चलाने एवं आतिशबाजी के फलस्वरूव ध्वनि एवं वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि की शिकायतें सामने आती है साथ ही वर्तमान में कोरोना (कोविड-19) महामारी के मध्येनजर पटाखों से निकलने वाले धुंऐ से अस्थमा, सीओपीडी इत्यादि के मरीज बढ़ने के साथ-साथ कोविड-19 के संक्रमित मरीजों के लिए परेशानी उत्पन्न हो सकती है।

 

 

 

 

इस दीपावली पर ऐसी स्थिति नहीं बने यह सुनिश्चित किया जाना अति आवश्यक है। उन्होंने दीपावली पर पटाखों के प्रयोग एवं वायु/ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में माननीय सर्वाेच्च न्यायालय एवं माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तथा वैधानिक प्रावधानों की पालना सुनिश्चित किये जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक एवं उपखंड अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए है।

 

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