फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथाॅरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली के निर्देशानुसार अब जिले के सभी मिठाई निर्माताओं और विक्रेताओं को उनके यहां बनने व बिकने वाली मिठाईयों की उत्पादन तिथि यानि मेन्युफेक्चरिंग डेट और उपभोग की तिथि यानि बेस्ट बिफोर डेट डिस्प्ले करनी होगी।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के अनुसार जिन भी खाद्य कारोबार कर्ताओं का 12 लाख से अधिक टर्नओवर है उसे खाद्य लाइसेंस तथा जिन खाद्य कारोबार कर्ताओं का 12 लाख से कम टर्न ओवर है उनका खाद्य रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। जो खाद्य कारोबार कर्ता लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन प्राप्त किए बिना कारोबार करेंगे उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को अपने व्यवसाय के अनुसार एफएसएसएआई की साइट पर देखकर उसमें दिए गए कलर कोड के अनुसार फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड बनाकर प्रतिष्ठान पर लगाने होंगे।