अनुज्ञापन प्राधिकारी और सहायक औषधि नियंत्रक अजय कुमार सबल ने निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 66(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स सवाई माधोपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार सामान्य चिकित्सालय परिसर सवाई माधोपुर का औषधि अनुज्ञापन पत्र 7 जुलाई से 9 जुलाई तक 3 दिन के लिये अस्थाई निलंबित किया है।
इसी प्रकार मैसर्स शिव मेडिकोज एण्ड जनरल स्टोर खिरनी, मैसर्स बी.एम. फार्मा गंगापुर सिटी और मैसर्स शिव मेडिकल स्टोर गंगापुर सिटी का 1 जुलाई से 15 जुलाई तक 15 दिन के लिये औषधि अनुज्ञापन पत्र अस्थाई निलंबित किया है।