छः वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक मैथुन करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
छः वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक मैथुन करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज, आरोपी मोहन पुत्र रामचरण कलाल निवासी खंडार की जमानत याचिका की खारिज, पीड़ीता एवं राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने की पैरवी, विशेष न्यायालय पॉक्सो न्यायधीश दीपक पांडे ने सुनाए आदेश, गत 17 फरवरी 2021 की है घटना , गत 19 फरवरी 2021 को आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी मोहन तब ही से चल रहा था न्यायिक अभिरक्षा में।