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नाबालिग चेचेरी बहन से दुष्कर्म कर गर्भवती करने का मामला, आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

नाबालिग चेचेरी बहन से दुष्कर्म कर गर्भवती करने का मामला, आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

The case of rape and pregnant with minor Cousin sister, 20 years imprisonment to the accused

नाबालिग चेचेरी बहन से दुष्कर्म कर गर्भवती करने का मामला, आरोपी महावीर पुत्र सुरजमल बैरवा निवासी बागडोली बौंली पॉक्सो एक्ट के तहत सुनाई 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा, 50 हजार रुपए के आर्थिक दंड से भी किया दंडित किया, पीड़िता एवं राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने की पैरवी, विशेष न्यायालय पॉक्सो न्यायाधीश दीपक पांडे ने सुनाए आदेश, बागडोली बौंली में 6 जून 2020 की है घटना।

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