बेइज्जती का बदला लेने के उद्देश्य से युवक की हत्या मामला
जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनाई सजा, सवाई माधोपुर निवासी आरोपी जब्बार को सुनाया आजीवन करावास, जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरेंद्र सिंह ने सुनाया फैसला, 20 हजार रुपए के आर्थिक दंड से भी किया दंडित, कोतवाली थाना अंतर्गत 24 अगस्त 2015 की है घटना, आरोपी ने शराब के नशे में पीड़ित पक्ष के साथ की थी गाली-गलौच, मना करने पर बेईज्जती का बदला लेने की कही थी बात, अगले दिन सीने में कैंची से वार कर की थी हत्या, पीड़ित पक्ष की ओर सर लोक अभियोजक जितेंद्र शर्मा ने की पैरवी।