राज्य सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेहिता बढ़ाने के उद्देश्य से एक आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक समस्त कार्मिक राजकीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान प्रेक्षित/प्रस्तुत पत्रों, टिप्पणी, नोट एवं अन्य दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर के नीचे पूरा नाम, पदनाम एवं दिनांक आवश्यक रूप से अंकित करेंगे। जिन प्रकरणों में कार्मिक के दिनांकित हस्ताक्षर, नाम, पदनाम अंकित नहीं होगी, वे पत्रावलियां उच्च अधिकारी द्वारा स्वीकार न कर संबंधित कार्मिक को लौटायी जाएगी।
राजकीय पत्र व्यहवर, करते समय पत्र के बाॅटम पर कार्यालय का सम्पूर्ण पता, दूरभाष नम्बर, फैक्स नम्बर, विभागीय वेबसाईट, कार्यालय/संबंधित अधिकारी की मेल-आईडी भी आवश्यक रूप से अंकित करने के निर्देश जारी हुए हैं।
सभी विभागीय वेबसाईट को समयबद्ध तरीके से अपडेट करने तथा संबंधित विभाग के महत्वपूर्ण परिपत्र/आदेश/दिशा-निर्देश, विभाग के समस्त अधिकारियों के ई-मेल एड्रेस, मोबाईल नम्बर, इत्यादि को निरन्तरता से अपडेट कर वेबसाईट पर अपलोड करने के भी निर्देश हैं। विभाग/अनुभाग के कार्य तथा यहाॅं कार्यरत सभी कार्मिकों के मोबाईल नम्बर तथा उन्हें आवंटित कार्य को भी निरन्तर अपडेट किया जाएगा।