उच्च न्यायालय जयपुर राजस्थान एवं जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर सुरेश कुमार ओला के निर्देश पर उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर कपिल शर्मा, भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का ने आज सोमवार को रणथम्भौर अभ्यारण के एक हजार वर्ग मीटर की सीमा के अन्दर के निर्माण कार्यों की जांच की। इस दौरान उन्होंने ग्राम रामसिंहपुरा के खसरा नम्बर 590, 590/952, 591 के मौके पर पहुंचकर खातेदार निर्मल पंवार पुत्र श्यामलाल व सुबाहू कुमार पुत्र बजरंगलाल द्वारा होटल द टाइगर विला की चार दीवारी ऊंची करने, पॉर्च बनाने, स्वीमिंग पूल निर्माण करवाने सहित अन्य निर्माण कार्य करवाए जा रहे थे।
इस पर उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर कपिल शर्मा ने मौके पर उपस्थित खातेदार के प्रतिनिधि एवं मिस्त्री ठेकेदार को निर्माण कार्य नहीं करवाने के लिए पाबन्द किया। उन्होंने उपस्थित खातेदार के प्रतिनिधि को होटल निर्माण संबंधित सामग्री को उपयोग में नहीं लेने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने उपस्थित खातेदार के प्रतिनिधि एवं मिस्त्री ठेकेदार के साथ-साथ खातेदार को भी निर्देशित किया कि उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश से रणथम्भौर अभ्यारण के एक हजार वर्ग मीटर तक का एरिया नोन कन्टेक्शन जॉन घोषित है। इस क्षेत्र में होटल, रेस्टोरेन्ट या कोई भी वाणिज्यिक गतिविधि या निर्माण कार्य करवाने वाले के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।