Saturday , 7 March 2026
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लोकसभा चुनाव-2024 : राज्य में मतदान दिवस पर रहेगा सार्वजनिक अवकाश

निजी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के श्रमिकों को भी मिलेगा सवैतनिक अवकाश
सीमावर्ती राज्यों ने भी सार्वजनिक अवकाश एवं सवैतनिक अवकाश के आदेश जारी किए
राज्य में लोकसभा आम चुनाव 2024 में शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रथम एवं द्वितीय चरण के मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 22 मार्च 2024 को जारी आदेश की अनुपालना में मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। गुप्ता ने बताया कि राजस्थान के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी राज्य में मतदान के दिन सूखा दिवस रहेगा। सभी सीमावर्ती राज्यों में मतदान दिवस पर  निजी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश मिलेगा, इस संबंध में सीमावर्ती राज्यों ने भी सार्वजनिक अवकाश एवं सवैतनिक अवकाश के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के लिए शुक्रवार, 19 अप्रैल 2024 एवं द्वितीय चरण के लिए संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में 26 अप्रैल को मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
There will be public holiday on voting day in Rajasthan
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार ऐसे कार्मिक जो राजस्थान राज्य के किसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य तौर पर निवासी है और मतदाता के रूप में पंजीकृत है, राजस्थान राज्य के ही अन्य लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कार्यरत है तथा ऐसे कार्मिक जो अन्य राज्य के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य तौर पर निवासी है और मतदाता के रूप में पंजीकृत है। ऐसे कार्मिक को मतदान हेतु आवेदन करने पर मतदान तिथि को सवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने हेतु विभिन्न विभागों, उपक्रमों, बोर्ड एवं निगमों आदि के विभागाध्यक्ष भी प्राधिकृत होंगे। उन्होंने कहा कि वित्त (मार्गोपाय) विभाग की 19 मार्च 2024 को जारी अधिसूचना की अपुनालना में मतदान दिवस पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र स्थित कार्यालयों में पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 के तहत अवकाश रहेगा। वहीं, श्रम विभाग द्वारा 19 मार्च 2024 को जारी आदेश के तहत जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्र स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार, व्यवसाय में कार्यरत कामगारों को मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश देय होगा। साथ ही ऐसे कामगार जो जिले की लोकसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत है, परन्तु निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कार्यरत है उन्हें अपने मतदान क्षेत्र में मतदान हेतु मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश देय होगा।

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