नाबालिग पीड़िता के घर में घुसकर छेड़खानी करने के आरोपी लोकेश रेगर पुत्र श्योजीराम निवासी झनूंण थाना बौंली को पॉक्सो न्यायालय ने दोषसिद्ध मानते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपी को तीन साल का कठोर कारावास व 5 हजार का अर्थदण्ड व पॉक्सो एक्ट के तहत तीन साल का कठोर कारावास व 5हजार के अर्थदंड से दण्डित किया है।