नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी ऋषिकेश मीणा पुत्र गणपत लाल मीणा निवासी महू थाना सूरवाल को न्यायालय ने दोषसिद्ध मानते हुए आरोपी को बीस वर्ष के कठोर कारावास व 66 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपी को गत 14 जून 2021 को गिरफ्तार किया गया था तभी से आरोपी न्यायिक हिरासत में चल रहा था।
जैन ने बताया कि न्यायालय द्वारा आरोपी को 3/4(2) पोक्सो एक्ट के तहत बीस हजार का कठोर कारावास व पचास हजार अर्थदण्ड, 366 आईपीसी के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार अर्थदण्ड, 363 आईपीसी के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास व पाँच हजार अर्थदण्ड व 323 आईपीसी के तहत छ: माह का साधारण कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।