प्रदेश में संचालित किए जा रहे तम्बाकू मुक्त राजस्थान अभियान की तर्ज पर तम्बाकू मुक्त सवाई माधोपुर अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत सवाई माधोपुर को तम्बाकू मुक्त करने के लिए चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा विभिन्न गतिविधियां की जा रही है। इसी के तहत आज मंगलवार को चिकित्सा विभाग की टीम एवं पुलिस विभाग द्वारा बजरिया व बस स्टैंड स्थित दुकानों पर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
साथ ही दुकानदारों की समझाइश भी गई। सभी को तम्बाकू उत्पादों की सामग्री व प्रचार सामग्री डिस्प्ले ना करने, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद न बेचने के लिए पाबंद किया। सभी को अपनी दुकान पर “18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है” का संदेश चस्पा करने के लिए पाबंद किया गया। जिन भी दुकानों पर इस प्रकार का संदेश नहीं लगा होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तेजराम मीना ने बताया कि जिले को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए विभाग द्वारा प्रयास किये जा रहे है। इसी के अंतर्गत कोटपा एक्ट के तहत विभागीय टीम द्वारा कार्रवाई की गई और सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू खाने वालों के चालान काटे गए। सीएमएचओ ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी सवाई माधोपुरवासी तम्बाकू को ना कहें, एक स्वस्थ तम्बाकू मुक्त जीवन अपनाएं और तम्बाकू मुक्त सवाई माधोपुर का संकल्प लें।
जब सभी तम्बाकू मुक्त सवाई माधोपुर का संकल्प लेंगे तो इधर-उधर ना थूकने, तम्बाकू के खाली पाउच यहां-वहां ना फेंकने से शहर में गंदगी नहीं होगी, शहर साफ सुथरा रहेगा और जिला कलेक्टर के नवाचार बदलेगा सवाई माधोपुर को भी साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसलिए आज ही सभी संकल्प ले कि ना तो तम्बाकू उत्पादों का सेवन करे ना ही तम्बाकू उत्पादों से गंदगी फैलाएंगे।