Wednesday , 3 July 2024
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अधिग्रहित वाहनों को निर्धारित समय पर प्रस्तुत नहीं करने पर वाहन स्वामियों को हो सकता है कारावास

शादी व अन्य समारोह के लिए बसों को नहीं मिलेंगे परमिट

जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2023 के अन्तर्गत परिवहन विभाग के उड़दस्तों द्वारा बसों का अधिग्रहण किया जा रहा है। प्रभारी यातायात प्रकोष्ठ विधानसभा चुनाव 2023 अनिल कुमार चौधरी ने अधिग्रहण की गई बसों को निर्धारित समय पर रिपोर्टिंग स्थल महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय साहूनगर सवाई माधोपुर पर प्रस्तुत करने के लिए पाबंद किया है।

 

उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार जिले में विधानसभा आम चुनाव 2023 के मध्यनजर जिले में संचालित बस एवं मिनी बसों को जारी किए जाने वाले अस्थाई परमिटों पर 25 नवम्बर तक पाबंदी लगा रखी है। इसके वाबजूद यदि कोई बस एवं मिनी बस शादी एवं अन्य समारोह कार्यक्रम में संचालित पाई जाती है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर जब्ती की कार्यवाही की जाएगी।

 

Vehicle owners may face imprisonment if they do not present the acquired vehicles on time

 

उन्होंने बताया कि चुनाव कार्य के लिए नियत तिथि एवं स्थान पर बस की रिपोर्टिंग नहीं करवाने के कृत्य को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए परिवहन विभाग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) सवाई माधोपुर के माध्यम से संबंधित वाहन स्वामी के विरूद्ध लोक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 167 के तहत कार्यवाही की जाएगी जिसके अन्तर्गत दोषी पाए जाने पर एक वर्ष तक की अवधि के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जाएगा।

 

इसके अतिरिक्त मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 के तहत वाहन के परमिट निरस्त करने की अनुषंषा भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिषा निर्देशों की अनुपालना में इस बार चुनाव के लिए जिले में संचालित बाल वाहिनियों का भी अधिग्रहण किया गया है। उन्होंने समस्त बाल वाहिनियों के स्वामी-शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित किया है कि आवंटित किए गए अधिग्रहण फार्म में अंकित दिनांक व समय पर निर्धारित स्थान पर अपने वाहनों की रिपोर्टिंग करवाना सुनिश्चित करें।

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