जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला ने समस्त प्रकोष्ठों प्रभारी अधिकारियों को विधानसभा आम चुनाव 2023 की आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन व चुनाव कार्यो में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं चुनाव आचार संहिता प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी मुरलीधर प्रतिहार ने जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार मंगलवार को पंचायत समिति चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र का निरीक्षण कर आदर्श आचार संहिता नियमों की पालना के संबंध में व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत डेकवा, डिडायच, सारसोप, शिवाड़ के सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थानों आदि पर सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु जनप्रतिनिधियों के फोटोयुक्त होर्डिंग्स, फ्लैक्स, बैनर, दीवार लेखन आदि लगे हुए पाए गए जो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इस पर नोडल अधिकारी ने ग्राम विकास अधिकारी डिडायच छोटूलाल मीना को आदर्श आचार संहिता एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अव्हेलना करने पर निलंबित करने के आदेश दिए है एवं पंचायत समिति चौथ का बरवाड़ा रविन्द्र शर्मा को कारण बताओं नोटिस जारी किया है। वहीं उन्होंने पंचायत समिति चौथ का बरवाड़ा में कनिष्ठ तकनीकी सहायक धनराज मीना द्वारा आदर्श आचार संहिता के नियमों की पालना में लापरवाही बरतने पर कनिष्ठ तकनीकी सहायक को कार्यमुक्त कर इनका मुख्यालय कार्यालय जिला परिषद (ईजीएस) सवाई माधोपुर किया है।
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