Thursday , 3 October 2024
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मतदाता बिना किसी भय के मतदान केन्द्रों पर जाकर करें मतदान, जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

राजस्थान विधानसभा 2023 के अन्तर्गत सवाई माधोपुर एवं गंगापुर सिटी जिलों की चारों विधानसभा के लिए 25 नवंबर को होने वाले मतदान को स्वतंत्रता, निष्पक्षता, भयमुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से 27 पैरा मिलिट्री कमाण्डेन्ट की बैठक बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला एवं पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अगरवाला के संयुक्त निर्देशन में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सवाई माधोपुर एवं गंगापुर सिटी जिलों की चारों विधानसभा क्षेत्रों के 974 मतदान केन्द्रों पर 25 नवंबर, 2023 को मतदान होना है। मतदान दलों, ईवीएम एवं अन्य चुनाव सामग्री की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग ने हमे सौंपी है। इस जिम्मेदारी का हमे पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं कर्तव्य बोध के साथ सफलतापूर्वक निवर्हन करना है।

 

 

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि ईवीएम के स्ट्रांग रूम से लेकर उसके मतदान दलों की सुपुदर्गी से लेकर मतदान केन्द्रों तक पहुंचने तथा 25 नवंबर को मतदान केन्द्रों की सुरक्षा एवं मतदान समाप्ति के पश्चात पुनः ईवीएम संग्रहण स्थल तक सामग्री मतदान दलों को सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी सुरक्षा बलों की है। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में वर्तमान में 27 पैरा मिलिट्री फोर्स, आरएसी, सीपीएमएफ, स्थानीय पुलिस, होम गार्ड आदि को सुरक्षा हेतु नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील एवं भयाक्रान्त मतदान केन्द्रों की सुरक्षा व्यवस्था को अधिक पुख्ता करने की आवश्यकता है ताकि कमजोर वर्ग के मतदाता बिना किसी भय के मतदान केन्द्रों पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

 

Voters should go to polling stations and vote without any fear in sawai madhopur

 

बाहरी व्यक्तियों पर रखी जाएगी पैनी नजर:- जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव-2023 को लेकर जारी प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की कालावधि के दौरान कोई भी राजनैतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है अथवा सांसद या विधायक नहीं है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद नहीं ठहर सकता। साथ ही यह भी निर्देश है कि राज्य की सुरक्षा कवच प्राप्त राजनैतिक व्यक्ति (अभ्यर्थीं से भिन्न) यदि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा।

 

 

उन्होंने सवाई माधोपुर एवं गंगापुर सिटी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को विधानसभा चुनाव-2023 को लेकर निर्देश दिए है कि उनके जिलों में समस्त सामुदायिक केन्द्रों, धर्मशालाओं आदि जहां पर बाहरी व्यक्तियों को ठहराया जाता है, उनकी निगरानी करने, गेस्ट हाउस, लॉज तथा होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी, सत्यापन करने, बाहर से आने वाले वाहनों पर निगरानी रखने और इसके लिए चैकपोस्ट स्थापित करने, व्यक्तियों तथा व्यक्ति के समूहों का इस आशय से कि क्या वे निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता है और उनकी पहचान क्या है, सत्यापन करने की कार्रवाई करनी होगी।

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