कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत सवाई माधोपुर जिले के उपखण्ड गंगापुर सिटी की नगरीय सीमा क्षेत्र में स्थित अमनपुरा, वसुंधरा कॉलोनी, सालोदा मोड इस्लामपुरा बैरवा बस्ती में लगाई गई जीेरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा को तुरंत प्रभाव से प्रत्याहरित कर लिया गया है।
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाडिया ने जारी आदेश में बताया कि इंसीडेन्ट कमांडर गंगापुर सिटी की रिपोर्ट के अनुसार उक्त क्षेत्रों में कोरोना के पाए गए पांचों पाॅजिटिव व्यक्ति रिकवर होने के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके है। इंसीडेंट कमांडर गंगापुर सिटी की रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने गंगापुर सिटी की नगरीय सीमा क्षेत्र में स्थित अमनपुरा, वसुन्धरा कॉलोनी, सालोदा मोड इस्लामपुरा बैरवा बस्ती में घोषित जीरो मोबिलिटी प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा को तुरंत प्रभाव से प्रत्याहरित किया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि 3 मई को दिए गए निर्देश एवं भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप पालना सुनिश्चित की जाएगी।