मुकदमों की त्वरित सुनवाई कर आम आदमी को राहत प्रदान करने के लिए 9 सितम्बर को इस वर्ष की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। ऐसे आपराधिक एवं सिविल मामले जो राजीनामें से निपटाए जा सकते हैं। लोक अदालत में निपटाए जाएंगे। लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय पर वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र तथा जिले की अन्य अदालतों में किया जाएगा। जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष महावीर प्रसाद शर्मा ने एडीआर केन्द्र में आयोजित बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि आम आदमी तक शीघ्र न्याय पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने पक्षकारों से अपील की है कि लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा योग्य प्रकरणों का निस्तारण करवाकर इसका लाभ उठाएं।
अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे अपने विभाग से संबंधित लोक अदालत से निस्तारित होने योग्य सभी उपयुक्त प्रकरणों को चिन्हित करवाकर प्रकरणों की सूची एडीआर सेन्टर में प्रस्तुत करें। ताकि उपयुक्त प्रकरणों में पक्षकारों को नोटिस जारी कर इन प्रकरणों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा के आधार पर करवाया जा सके।
जिला कलेक्टर के.सी. वर्मा ने कहा कि ऐसे बहुत से प्रकरण हैं जो राजीनामे से निपटाए जा सकते हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को ऐसे प्रकरणों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं।
इन मामलों का होगा निस्तारण-विशिष्ठ न्यायाधीश (एसीएसटी कोर्ट) एवं लोक अदालत के नोडल अधिकारी पवन सिंघल ने बताया कि लोक अदालत में न्यायिक अधिकारियों द्वारा चिन्हित मामलों के अतिरिक्त राजस्व तथा श्रम के मामले, बैंक एवं फाईनेन्स के प्रीलीटीगेशन के मामले, पारिवारिक विवाद, एससीएसटी मामले, भूमि अधिग्रहण मामले (केवल जिला न्यायालय में लंबित), मोटर अधिनियम के मामले, दीवानी, मजदूरी, भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले, बिजली, पानी एवं राजीनामा योग्य फौजदारी मामलों का निपटारा किया जाएगा। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्ण कालिक सचिव प्रशांत चौधरी, जिला स्तरीय अधिकारी तथा बैंक एवं बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
दूसरी और तीसरी लोक अदालत में जिला प्रथम-जिला न्यायाधीश महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि इस वर्ष आयोजित दूसरी और तीसरी लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों को निस्तारित करने के प्रतिशत के आधार पर सवाई माधोपुर जिला राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा है। उन्होंने कहा कि न्यायिक अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं बैंक एवं बीमा कम्पनियों के सहयोग से अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया गया है और आगामी लोक अदालत में भी सभी के सहयोग से अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण कर आम आदमी को राहत पहुंचाई जाएगी।
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