4 दवा विक्रेताओं के औषधि अनुज्ञापन पत्र किए निलम्बित
औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक अजय कुमार सबल ने निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर 4 दवा विक्रेताओं का औषधि अनुज्ञापन पत्र अस्थाई निलम्बित किया है।
औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक अजय कुमार सबल ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 66 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स श्रीराम मेडिकल स्टोर बौंली का औषधि अनुज्ञापन पत्र 20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक 15 दिन के लिये, मैसर्स कोठारी मेडिकल स्टोर गंगापुर का 20 सितंबर से 24 सितंबर तक, 5 दिन के लिये, मैसर्स सतीश मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल रोड़ गंगापुर सिटी एवं मैसर्स श्रीखेमा मेडिकल स्टोर उदेई मोड़ गंगापुर सिटी का 20 सितंबर से 21 सितंबर तक 2 दिन के लिये औषधि अनुज्ञापन पत्र अस्थाई निलम्बित किया है।