नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में 5 वर्ष का कठोर कारावास
जिले के ग्राम मोहचा का पूरा थाना पीलोदा में 20 अगस्त 2018 को दर्ज सात साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में जिला पोक्सो नयायालय ने आरोपी रामेश्वर मीना निवासी झारेडा थाना सदर हिंडौन करोली को दोषसिद्ध मानकर 9/10 पोक्सो एक्ट के तहत पाँच वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार के अर्थदंड से दण्डित किया। पीड़ित एवं सरकार की ओर से पक्ष विशेष लोक अभियोजक अनिल जैन ने रखा।