नई दिल्ली: 31 मार्च से पहले अपने जरूरी वित्तीय काम निपटा लें। आपके पास अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 31 मार्च रात 12 बजे के बाद टैक्स (Income Tax) और बैंकिंग से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। ऐसे में तीन जरूरी काम समय रहते पूरे करना बेहद जरूरी है।
सबसे पहले, अगर आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) (PPF), नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension System) (NPS) या सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) (SSY) खाता है, तो उसमें न्यूनतम राशि जमा कर दें। इन खातों को एक्टिव रखने के लिए हर साल ₹250 से ₹500 तक जमा करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर खाता निष्क्रिय हो सकता है और दोबारा चालू कराने के लिए जुर्माना देना पड़ेगा।
पुरानी टैक्स व्यवस्था अपनाने वालों के लिए भी 31 मार्च आखिरी मौका है। Section 80C के तहत PPF, बीमा और अन्य निवेशों में ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट मिल सकती है। वहीं Section 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल खर्चों पर छूट का लाभ लिया जा सकता है। 1 अप्रैल के बाद किया गया निवेश अगले वित्त वर्ष में गिना जाएगा।
नौकरीपेशा लोगों को अपने ऑफिस में निवेश से जुड़े दस्तावेज भी जमा करने होंगे। इसमें किराए की रसीद, बीमा प्रीमियम और होम लोन ब्याज का प्रमाण शामिल है। समय पर दस्तावेज जमा नहीं करने पर कंपनी आपकी सैलरी से ज्यादा TDS काट सकती है, जिसे वापस पाने के लिए बाद में इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा।
Vikalp Times – Janta Ka Media विकल्प टाइम्स – जनता का मीडिया
