राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत जिले की पंचायत समिति सवाई माधोपुर की 34 ग्राम पंचायतों में (आटूणकलां, पचीपल्या एवं रामडी को छोडकर) वार्डपंच तथा सरपंच पदों के निर्वाचन के लिए 15 मार्च 2020 को मतदान होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ.एस.पी.सिंह ने लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135 (ख) के सपठित पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 22 के अनुसरण में राज्य सरकार के श्रम विभाग के आदेशानुसार मतदान दिवस को किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी भी स्थापन में नियोजित व्यक्तियों को जिसमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है, मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश के आदेश जारी किए है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार के उक्त निर्देशों के क्रम में जिले की पंचायत समिति सवाई माधोपुर के 34 ग्राम पंचायत क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों को मतदान दिवस 15 मार्च 2020 को उनके व्यवसाय/उद्योग/उपक्रम में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को जो मतदान करने का हकदार है, सवैतनिक अवकाश मंजूर करने के निर्देश दिए है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख की उपधारा के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि कोई व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यता किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी, तो इस बात के होते हुए भी उसके ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किये जाने की दशा में दी गई होती है।
यदि कोई नियोजक उपधारा (1) या (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा तो ऐसा नियोजन जुर्माने से जो 500 रूपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा। यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी, जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।
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