सवाई माधोपुर विशेष पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले में एक आरोपी की जमानत याचिका को खारिज की है। पॉक्सो न्यायालय ने बुद्धि प्रकाश माली निवासी शेरपुर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की है। राज्य सरकार व पीड़िता की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने पैरवी की। मामले में नाबालिग लड़की के पिता ने गत 25 अप्रैल को पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर को शिकायत दी थी जिसमें बताया कि बुद्धि प्रकाश उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी को मोबाइल पर अश्लील फोटो और वीडियो भेजकर परेशान कर रहा है।
जब नाबालिग के परिजनों ने इस बारे में आरोपी के पिता कमलेश एवं परिजनों को बताया टो वह उल्टे उनसे झगड़ा और गाली गलौज करने लगे। इस पर परिजनों ने एसपी सवाई माधोपुर को शिकायत दी। एसपी सुनील कुमार विश्नोई ने कोतवाली थानाधिकारी को मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद कोतवाली थाने में आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ था। मामले को लेकर आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए पॉक्सो न्यायालय में याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दी है।