नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी विष्णु कुमार सैनी पुत्र बाबूलाल सैनी निवासी पीपलदा थाना बौंली का जमानत प्रार्थना पत्र जिला पॉक्सो न्यायालय ने खारिज कर दिया।
पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपी को 30 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था तभी से न्यायिक अभिरक्षा मे चल रहा था।