जिले में खरीफ 2022 एवं रबी 2022-23 में अतिवृष्टि व ओलावृष्टि के कारण फसलों में खराबा हुआ था जिसके नुकसान की भरपाई हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमित कृषकों को अधिकृत बीमा कम्पनी द्वारा खरीफ 2022 में 109110 कृषकों के खाते में कुल 18.37 करोड़ रूपये की मुआवजा राशि हस्तान्तरित की गई है। जबकि रबी 2022-23 में स्थानीय आपदा के तहत (लोकेलाइज्ड क्लेम) 13 हजार 128 कृषकों को अभी तक 7.01 करोड़ रूपये की बीमा क्लेम राशि हस्तान्तरित की गई है।
इसके अतिरिक्त फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त उपज के आधार पर शेष बीमा क्लेम राशि जारी करने की कार्यवाही प्रकियाधीन है। संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) रामराज मीना ने बताया कि इस बार जिले में खरीफ 2023 में 44 हजार 405 हैक्टर की फसलों का बीमा किया जा चुका है। जिसके अन्तर्गत जिले के कृषकों की कुल 314528 बीमा पॉलिसी सृजित की गई है तथा कृषकों द्वारा 3.85 करोड़ रूपये के प्रीमियम का भुगतान किया गया है जिसके अन्तर्गत कुल बीमित राशि 192.64 करोड़ रूपये है।
इस बार राज्य सरकार द्वारा फसल बीमा की अधिसूचना की नियमावली में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये है जिसके अन्तर्गत बीमित कृषकों को खड़ी फसल (बुवाई से लेकर कटाई तक) खरीफ फसलों में बाधित व निष्फल बुवाई की स्थिति में बीमित राशि की 25 प्रतिशत धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में बीमित कृषक को बीमा कम्पनी के द्वारा दिए जाने का प्रावधान है, जबकि बुवाई से लेकर कटाई तक खड़ी फसलों में प्राकृतिक आपदाओं जैसे बेमौसमी बरसात, ओला वृष्टि, बाढ़, प्राकृतिक आग आदि से नुकसान होने पर फसल कटाई प्रयोग द्वारा प्राप्त औसत उपज के आधार पर क्षतिपूर्ति देय है एवं फसल कटाई के उपरांत आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाने हेतु रखी गई, कटी फसल में बेमौसमी बरसात, ओला वृष्टि अथवा प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होने पर फसल में क्षति का आंकलन व्यक्तिगत स्तर पर किए जाने का प्रावधान हैै। अतः नुकसान होने पर बीमित कृषक को फसल नुकसान की सूचना आपदा के 72 घण्टे के अन्दर सीधे बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर 18004196116/नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय, बैंक, क्रोप इन्श्योरेन्स एप के माध्यम से सूचित करना आवश्यक होगा।