जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला ने बताया कि उड़न दस्ता दलों द्वारा नगदी, बहुमूल्य वस्तुएं आदि की बरामदगी और उसकी सुपुर्दगी की कार्रवाई के लिए जिला शिकायत समिति का गठन किया गया है। जिसमें अध्यक्ष जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरलीधर प्रतिहार, नोडल अधिकारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ उप जिला निर्वाचन अधिकारी जीतेन्द्र सिंह नरूका एवं अनुवीक्षण प्रकोष्ठ सदस्य जिला कोषाधिकारी को बनाया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने समिति को निर्देश दिए कि पुलिस, एसएसटी, एफएसटी द्वारा की गई जब्ती के प्रत्येक मामले की स्वतः जांच करेगी और जहां समिति यह पाती है कि जब्ती के खिलाफ कोई एफआईआर या शिकायत दर्ज नहीं की गई है या जहां जब्ती है, तो वह किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल या किसी चुनाव अभियान आदि से जुड़ा नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को जिनसे नगदी जब्ती की गई थी को नगदी रिलीज करने के बारे में आदेश जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाएं।
उन्होंने कहा कि यदि रिलीज की गई नगदी 10 लाख रुपए से अधिक है, तो इसे रिलीज किए जाने से पहले आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को सूचित करें। प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए उन्होंने निर्देश दिए कि जिला शिकायत समिति 24 घंटे में एक बार पूर्व निर्धारित स्थान और समय पर बैठक आयोजित करेगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में जब्त की गई नगदी या मूल्यवान वस्तुओं से संबंधित मामले को मतदान तारीख के बाद 7 दिनों से या अधिक समय तक माल खाना या कोषागार में नहीं रखा जाए, जब तक की कोई एफआईआर शिकायत दर्ज न की गई हो।