Sunday , 8 March 2026
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पर्यवेक्षकों ने ली सभी अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक पार्टियों के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक

सवाई माधोपुर एवं खण्डार विधानसभा क्षेत्र के सामान्य पर्यवेक्षक परिमल सिंह एवं पुलिस पर्यवेक्षक ओम प्रकाश त्रिपाठी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विधानसभा आम चुनाव 2023 के संबंध में समस्त अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं एवं राजनैतिक पार्टियों के जिला अध्यक्षकों के साथ बैठक की। बैठक में सामान्य पर्यवेक्षक परिमल सिंह ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि सभी राजनैतिक दल उनके द्वारा नियुक्त किए गए चुनाव एजेन्ट एवं व्यय एजेन्ट की जानकारी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के साथ साझा करें। साथ ही सभी दलों के प्रतिनिधि स्टांग रूम खोलने व बंद करने, ईवीएम वितरण, रेंडमाईजेशन आदि गतिविधियों के समय सक्रिय रूप से भागीदार रहें ताकि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बनी रहें। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त चुनाव के लिए सभी निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ सम्पन्न करवाई जाए।

 

 

पुलिस पर्यवेक्षक ओम प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि किसी भी प्रत्याशी या आमजन को मतदान के संबंध में किसी भी क्षेत्र में भय का माहौल लगे तो प्रातः 9 बजे से प्रातः 10 बजे तक सर्किट हाउस सवाई माधोपुर के सभागार में प्रेक्षकों से मिलकर आवश्यक रूप से अवगत करवाएं। उन्होंने स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए सी-विजिल मोबाइल एप की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक मतदाताओं को इसकी जानकारी देने की बात राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहीं। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन संबंधी किसी भी जानकारी अथवा शिकायत के संबंध में जिला स्तर पर स्थित कॉल सेन्टर के टॉल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।

 

Observers took a meeting with all the candidates and district heads of political parties in sawai madhopur

 

उन्होंने कहा कि दिव्यांग एवं बुजुर्ग मतदाताओं की सुविधा हेतु जरूरत पड़ने पर व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जायेगी तथा 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक एवं 40 प्रतिशत से अधिक नि:शक्तता वाले विशेष योग्यजनों के लिय घर पर डाक मतपत्र से मतदान हेतु व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि 14 नवम्बर से होम वोटिंग के लिए मतदान दलों को रवाना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 9 नवम्बर को अभ्यर्थियों के नाम फाइनल होने के उपरान्त सभी प्रकार की चुनाव सम्बन्धित अनुमति रिटर्निंग अधिकारी के स्तर पर दी जा रही है। प्रचार-प्रसार के लिए होर्डिग्स साइट, सभा सम्मेलन के लिए स्थान, अन्य चुनाव संबन्धित अनुमति के लिए पारदर्शिता के साथ अनुमति प्रदान की जायेगी। उन्होंने सभी प्रत्याशियों को विज्ञापन अधिप्रमाण करवाने, आपराधिक प्रवृति की जानकारी समाचार पत्रों तथा टीवी चैनल्स में तीन बार प्रकाशित-प्रसारित करवाने की बात कहीं।

 

 

उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान प्रक्रिया के बारे में आश्वस्त कराया। जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अगरवाला ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में धारा 144 लागू है। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउड स्पीकर का उपयोग न करने के निर्देश दिए। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी जीतेन्द्र सिंह नरूका, रिटर्निंग अधिकारी सवाई माधोपुर अनिल कुमार चौधरी, इण्डियन नेशनल कांग्रेस से असरार अहमद, भाजपा से चम्पालाल मीना, आम आदमी पार्टी से अवधेश शर्मा, बहुजन समाज पार्टी से रामप्रसाद सहित अन्य राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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