Friday , 5 July 2024
Breaking News

लोकसभा आमचुनाव-2024 : मतदान के अंतिम 48 घंटे के लिए दिशा निर्देश जारी

संसदीय क्षेत्र में आज 17 अप्रेल को शाम 6 बजे थमेगा प्रचार-प्रसार

लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए मतदान समाप्ति के अंतिम 48 घंटे पूर्व के लिए सीकर संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सीकर कमर उल जमान चौधरी ने निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन के अनुसार दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुसार, संसदीय क्षेत्र में मतदान समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के 48 घंटों की अवधि 17 अप्रेल को सायं 6 बजे से आरंभ होकर मतदान समाप्ति अवधि 19 अप्रेल को सायं 6 बजे तक प्रभावी रहेगी। निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा। चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य सचित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा। कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति यदि इन उपबंधों का उल्लंघन करता है तो दो वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों सजा होगी।

 

Lok Sabha General Election-2024 Guidelines issued for the last 48 hours of voting

 

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देशित किया है कि कोई भी राजनैतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है अथवा सांसद या विधायक नहीं है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात् नहीं ठहर सकता। यह भी निर्देश है कि राज्य की सुरक्षा कवच प्राप्त राजनैतिक व्यक्ति (अभ्यर्थी से भिन्न) यदि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने बताया कि इन निर्देशों की पालना निर्वाचन मशीनरी एवं पुलिस प्रशासन द्वारा सुनिश्चित करने के निर्देश आयोग ने दिए हैं, जिसमें सामुदायिक केंद्रों, धर्मशालाओं आदि जहां पर बाहरी व्यक्तियों को ठहराया जाता है उनकी निगरानी करने, गेस्ट हाऊस,लॉज,होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी, सत्यापन करने, बाहर से आने वाले वाहनों पर निगरानी रखने और इसके लिए चेक पोस्ट स्थापित करने और उनकी पहचान क्या है, सत्यापन करने की कार्यवाही भी शामिल है।

About Vikalp Times Desk

Check Also

Rahul Gandhi wrote a letter to the Lok Sabha Speaker after parts of his speech were removed.

भाषण के हिस्से हटाए जाने पर राहुल गांधी ने लिखी लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद एवं विपक्ष नेता राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को …

Girl students studying agricultural education will get incentive amount in rajasthan

कृषि शिक्षा में अध्ययन करने वाली छात्राओं को मिलेगी प्रोत्साहन राशि

सवाई माधोपुर:- राज्य सरकार की ओर से कृषि शिक्षा में बालिकाओं को प्रोत्साहन करने के …

Free employment fair of AMP Kota concluded in kota rajasthan

एएमपी कोटा का नि:शुल्क रोजगार मेला सम्पन्न

कोटा:- एसोसिएशन मुस्लिम प्रोफेशनल्स कोटा द्वारा चिल्ड्रन टीटी कॉलेज, दादाबाड़ी, कोटा में नि:शुल्क विशाल जॉब …

Strict action should be taken against those who violate transport rules in sawai madhopur

परिवहन नियमों की अवहेलना करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई : जिला कलक्टर

सवाई माधोपुर:- जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिला कलक्टर डॉ. खुशाल यादव की …

Om Birla once again becomes the speaker of Lok Sabha

ओम बिरला एक बार फिर बने लोकसभा के स्पीकर

नई दिल्ली:- ओम बिरला एक बार फिर से लोकसभा के स्पीकर पद के लिए चुन …

error: Content is protected !! Contact Vikalp Times Team !