Saturday , 5 October 2024

पोक्सो एक्ट में सुनाई कठोर कारावास की सजा

जिले में पोक्सो न्यायालय द्वारा दो अलग अलग मामलों में दोष सिद्ध होने पर कठोर कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
सरकारी एवं पीड़ितों की ओर से पैरवी करने वाले विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि 19 अगस्त 18 को नाबालिग बालक के साथ कुकर्म के मामले में आरोपी 76 वर्षीय चन्द्रप्रकाश शर्मा निवासी खिलचीपुर थाना कोतवाली को दोषसिद्ध होने पर 342 आईपीसी के तहत 3 माह का कठोर कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड से व 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत सात वर्ष के कठोर कारावास व 10000 हजार के अर्थदंड से दण्डित किया है।

Sentenced rigorous imprisonment Pocso Act
इसी प्रकार 16 अक्टूबर 16 की रात्रि को कीरपाडा गंगापुर सिटी में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी अकरम कीरपाडा गंगापुर सिटी को दोषसिद्ध होने पर 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत सात वर्ष के कठोर कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।

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