सवाई माधोपुर: राजस्थान के शिक्षा विभाग ने दहेज लेने के आरोप में एक लेक्चरर को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई पत्नी की शिकायत और विभागीय जांच के बाद की गई। जानकारी के अनुसार, सवाई माधोपुर के कुंडेरा थाने में लेक्चरर दीपक कुमार शर्मा के खिलाफ उनकी पत्नी वंदना शर्मा ने 10 जुलाई 2025 को दहेज प्रता*ड़ना का मामला दर्ज कराया था।
यह मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है। आरोप है कि नियुक्ति के समय दीपक कुमार शर्मा ने 1 मार्च 2024 को दिए गए शपथ-पत्र में दहेज न लेने की बात कही थी और विवाह की तारीख 3 मार्च 2023 बताई थी। लेकिन बाद में दर्ज एफआईआर और शिकायत में दहेज से जुड़े आरोप सामने आए।
शिक्षा विभाग की प्रारंभिक जांच में दहेज लेने से जुड़े आरोपों की पुष्टि होने के बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू रखा गया है। बताया जा रहा है कि वह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनी में राजनीति विज्ञान के व्याख्याता के पद पर कार्यरत थे।
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