Saturday , 30 November 2024

आवश्यक सेवाओं की सप्लाई बनाये रखने एवं हिट एंड रन के प्रावधानों के बारें में की समझाइश

वाहन चालकों की हड़ताल के मद्देनजर बैठक हुई आयोजित

जिले में अति आवश्यक सेवाओं की सप्लाई बनाए रखने एवं हिट एंड रन अधिनियम के नवीन प्रावधानों के संबंध में निजी बस मालिकों, ट्रक यूनियन, रोडवेज, ऑटो यूनियन एवं गैस एजेंसी संगठन, पेट्रोल पंप संगठन के पदाधिकारियों की बैठक अतिरिक्त जिला कलेक्टर जीतेन्द्र सिंह नरूका की अध्यक्षता में आज बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि वाहन चालकों की हड़ताल से अति आवश्यक सेवाएं प्रभावित नहीं हो, वाहन चालकों को दंड संहिता के नवीन प्रावधानों के बारे में हो रही गलतफहमी को दूर कर सभी संगठन उन्हें वास्तविक जानकारी बताएं। उन्होंने कहा कि दंड संहिता के नवीन प्रावधानों का उद्देश्य हिट एंड रन के मामलों पर अंकुश लगाना है तथा वाहन चालकों को सुरक्षा प्रदान करना है।

 

किसी भी आकस्मिक दुर्घटना के समय नागरिक को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाना, पुलिस व प्रशासन को सूचना देना कानून के साथ-साथ नैतिक दायित्व भी बनता है, यह सब नवीन प्रावधान में शामिल किया गया है। उन्होंने सभी संगठनों से आव्हान किया कि वाहन चालकों की गलतफहमी को दूर कर अति आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने में सहयोग करें। उन्होंने पेट्रोल पंप, डीजल, रसोई गैस, सीएनजी, दूध, सब्जी एवं फल सप्लाई करने वाले वाहनों को बिना वजह नहीं रोकने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वाहन चालकों में जो भ्रांति फैली हुई है उसे दूर कर सभी संगठन नवीन कानून के बारे में लोगों को जागरुक करें।

 

A meeting was held in view of the drivers' strike in sawai madhopur

 

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा की नवीन कानून में वाहन चालकों को भी सुरक्षा मिलेगी, दुर्घटना की स्थिति में उन्हें इलाज के साथ सुरक्षा तथा मृत्यु की स्थिति में परिजनों को सहायता मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि नवीन कानून में मॉब लिंचिंग का भी प्रावधान किया गया है जिसमें वाहन चालकों के साथ दुर्घटना की स्थिति में मारपीट करने वाले भी दोषी माने जाएगा। उन्होंने कहा कि नवीन कानून में वाहन चालकों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं को हड़ताल से मुक्त रखा जाए, जो भ्रांति फैली हुई है उसे दूर करते हुए वाहन चालकों की बैठक लेकर नवीन प्रावधानों के बारे में सभी संगठन बताएं।

 

उन्होंने कहा कि नवीन कानून नागरिकों के साथ वाहन चालकों के हित में भी हैं इससे आने वाले समय में आकस्मिक दुर्घटना के समय पूरी जांच के बाद ही हिट एंड रन में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई का प्रावधान है। बिना वजह किसी भी वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, पुलिस जांच के बाद न्यायालय के निर्णय के आधार पर ही सजा का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि इसमें वाहन चालक को भीड़ द्वारा मारपीट करने पर ड्राइवर की सुरक्षा का भी ख्याल रखा गया है। बैठक में जिला रसद अधिकारी ज्ञानचन्द, जिला परिवहन अधिकारी दया शंकर गुप्ता, सिटी बस यूनियन के अध्यक्ष अतीक अहमद, बस ऑपरेटर्स, ट्रक ऑपरेटर्स सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

About Vikalp Times Desk

Check Also

Comment on social media, now apologized in Sawai Madhopur

सोशल मीडिया पर की टिप्पणी, अब मांगी माफी

सवाई माधोपुर: सोशल मीडिया पर समाज के एक वर्ग के विषय में की गयी टिप्पणी …

महिला थाना पुलिस ने दु*ष्कर्म के आरोपी को दबोचा

महिला थाना पुलिस ने दु*ष्कर्म के आरोपी को दबोचा       सवाई माधोपुर: सवाई …

Villagers forced to walk in mud in shivad sawai madhopur

कीचड़ में चलने को मजबूर ग्रामीण

सवाई माधोपुर: जिले की ग्राम पंचायत महापुर के ग्रामीणों को मार्ग में गंदगी कीचड़ के …

Supporter of Dr. Kirori Lal Meena facebook Sawai Madhopur News 28 nov 24

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक ने कराया केस दर्ज

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक ने कराया केस दर्ज       सवाई माधोपुर: …

Kundera Sawai Madhopur Police News 28 Nov 24

5 हजार का इनामी बद*माश अनिल मीना गिर*फ्तार

सवाई माधोपुर: सवाई माधोपुर जिले की कुण्डेरा थाना पुलिस ने 5 हजार रुपए के इनामी …

error: Content is protected !! Contact Vikalp Times Team !