चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के 24 घंटों में राजकीय संपत्तियों से हटेंगे राजनीतिक पोस्टर बैनर
आदर्श आचार संहिता की पूर्णतः पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. खुशाल यादव की अध्यक्षता में आज शुक्रवार को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सम्पूर्ण जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी जो निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजकीय संपत्तियों, सार्वजनिक स्थलों और निजी सम्पत्तियों पर राजनीतिक विज्ञापन लगाने के संबंध में प्रतिबंधात्मक निर्देश हैं।
इस क्रम में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही राजकीय संपत्तियों से 24 घंटे के भीतर पोस्टर, कट आउट, होर्डिंग्स, दीवार, लेखन, फ्लेक्स, फ्लेग्स इत्यादि हटाने के निर्देश दिए गए हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होने के 72 घंटे के भीतर विभिन्न विभागों, एजेन्सियों द्वारा कराए जा रहे ऐसे कार्य जो आदर्श आचार संहिता लागू होने से पूर्व प्रारम्भ हो चुके थे व निरन्तर जारी हैं एवं ऐसे कार्य जो आदर्श आचार संहिता लागू होने तक प्रारम्भ नहीं हुए, उनका चिन्हिकरण कर सूचना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आदर्श आचार संहिता प्रभावी होते ही निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रभारी अधिकारी, आदर्श आचार संहिता को प्रेषित करते हुए प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भिजवाने के निर्देश प्रदान किए हैं।
जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता, उप जिला निर्वाचन अधिकारी जगदीश आर्य, कांग्रेश से राधेश्याम मीना सहित अन्य राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।