Thursday , 27 February 2025

अवैध चल रही मीट, मीट रेस्टोरेंट व बिरयानी बेचने वाले दुकानदारों पर होगी कार्यवाही

जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव के निर्देशनुसार मीट प्रोडक्ट की दुकानों एवं मीट रेस्टोरेंट के नियमानुसार संचालन के लिए आज बुधवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. धर्मसिंह मीना की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई।
बैठक में चिकित्सा विभाग, पुलिस, पशु चिकित्सा एवं नगर परिषद के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में अवैध रूप से चल रही मीट की दुकानों एवं मीट रेस्टोरेंट के विक्रेताओं को 15 दिवस में खाद्य रजिस्ट्रेशन व खाद्य लाइसेंस बनवाने के लिए निर्देशित किया गया।

 

Action will be taken against shopkeepers selling illegal meat, meat restaurants and biryani in sawai madhopur

 

बैठक में जानकारी दी गयी कि नियत अवधि के पश्चात नियमानुसार बिक्री नहीं करने पर प्रशासन द्वारा मीट की दुकानों, मीट रेस्टोरेंट एवं अवैध बिरयानी बेचने वाले दुकानदारों के विरुद्ध नियमानुसार अभियान संचालित कर कार्यवाही की जाएगी।

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