फरवरी माह के लिये जारी कोविड-19 गाईडलाइन के अनुसार शादी समारोह की पूर्व सूचना संबंधित एसडीएम को ई-मेल से देनी आवश्यक होगी तथा कार्यक्रम में 200 से अधिक मेहमान नहीं होंगे। शादी समेत सभी कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी। फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। “नो मास्क नो एन्ट्री” की सख्ती से पालना की जाएगी। पालना नहीं करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने बताया कि कोविड-19 का जिले में पॉजिटिव केस न के बराबर है, लेकिन राज्य और देश में अभी कोविड-19 के काफी पॉजिटिव केस हैं। अभी सतर्कता बनाये रखना आवश्यक है। जारी गाईडलाइन के अनुसार सभी आयोजनों में स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जाए। प्रवेश एवं निकास के बिन्दुओं पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैण्डवाश एवं सेनेटाईजर की व्यवस्था की जाए। सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दु जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डलर्स आदि को बार-बार सेनेटाईज किया जाए। उन्होंने बताया कि यह भी सुनिश्चित किया जाये कि विवाह समारोह में आमंत्रित मेहमानों की संख्या 200 से अधिक नहीं हो। बिना सूचना शादी समारोह का आयोजन करने पर पांच हजार एवं शादी समारोह में दौ सौ से अधिक व्यक्तियों के होने पर 25 हजार रूपए की पैनल्टी भी वसूली जाएगी एवं संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अन्तिम संस्कार में भी अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रीनिंग, हैण्डवॉश और के प्रावधानों के साथ अनुमत व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 रखी गयी है। जिला कलेक्टर ने सभी एसडीएम को इस गाईडलाइन की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिये हैं।