राज्य सरकार द्वारा घोषित आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के लिए मदिरा दुकानों का आवंटन ई-नीलामी द्वारा किया जाएगा। जिला आबकारी अधिकारी सवाई माधोपुर भौरीलाल मीना ने बताया कि ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों/फर्म आदि को सर्वप्रथम वेबसाईट पर अपना पंजीयन करवाना होगा जो नि:शुल्क है। वेबसाईट पर पंजीयन प्रक्रिया 12 फरवरी को सुबह 11 बजे प्रारम्भ की जाएगी। पंजीयन के लिए पेन कार्ड या आधार कार्ड का नम्बर इन्द्राज करना होगा। साथ ही पहचान एवं पते का प्रमाण स्वरूप आधार कार्ड या निर्वाचन विभाग द्वारा फोटो परिचय पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स की स्वयं प्रमाणित फोटो काॅपी अपलोड करनी होगी। आवेदक द्वारा प्रविष्ठ मोबाईल नम्बर ही उसकी लाॅग-ईन आईडी होगी तथा आवेदक को पोर्टल पर पासवर्ड स्वयं बनाना होगा। जिसके आधार पर ई-नीलामी में भाग ले सकेगा।
एमएसटीसी लि. की वेबसाईट पर पासवर्ड फोरगेट ऑप्शन की सुविधा उपलब्ध है। दुकान की श्रेणी के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क एवं अमानता राशि जमा कराने के पश्चात ही ई-नीलामी में भाग लिया जा सकेगा।
उन्होने बताया कि ई-नीलामी कुल पांच चरणों में 23 फरवरी से 27 फरवरी तक की जाएगी जिसका प्रथम चरण 23 फरवरी, द्वितीय चरण 24 फरवरी, तृतीय चरण 25 फरवरी चतुर्थ चरण 26 फरवरी एवं पांचवा चरण 27 फरवरी 2021 को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक होगा।
आबकारी नीति के अनुसार बोलीदाता एक से अधिक दुकानों के लिए बोली में भाग ले सकता है, बोली लगाने के लिए दुकानों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। परन्तु किसी बोलीदाता को किसी आबकारी जिले में दो तथा राज्य में अधिकतम पांच दुकानों के लिए अनुज्ञापत्र जारी हो सकते है।
उच्चतम बोली स्वीकार होने के बाद एमएसटीसी लि. द्वारा सफल बोलीदाता के मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल पर सूचना दी जाएगी। प्रथम बोलीदाता के अलावा उससे कम उच्च राशि वाले दो बोलीदाताओं को रिजर्व रखा जाएगा तथा प्रथम उच्चतम बोलीदाता के बैकआउट होने पर उसी राशि पर द्वितीय उच्चतम बोलीदाता को एवं द्वितीय उच्चतम बोलीदाता के मना करने पर तृतीय उच्चतम बोलीदाता को अवसर दिया जाएगा।
जिला सवाई माधोपुर में ई-नीलामी, बोली में भाग लेने के लिए 110 मदिरा दुकान है। इस संबंध में अन्य जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी सवाई माधोपुर में स्थापित हैल्पडेस्क से प्राप्त की जा सकती है।