नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म करने व अश्लील फोटो वायरल कर पीड़िता की सगाई तुडवाने के आरोपी गणेश पुत्र बाबूलाल मीणा निवासी मऊ थाना सूरवाल का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया।
पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपी 20 जून से ही न्यायिक हिरासत में चल रहा था।