सवाई माधोपुर जिला पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी दयाराम मीना उर्फ राज पुत्र मीठालाल निवासी बहनोली थाना बोंली का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। मामले में आरोपी को 7 जून को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी तभी से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है।
इसी प्रकार नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म के आरोपी अजय मीणा उर्फ रूपसिंह पुत्र हंसराज मीणा निवासी उखलाना की झोपड़ी थाना अलीगढ़ का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। आरोपी को 9 मई को गिरफ्तार किया गया था, तभी से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से दोनों ही मामलों विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने पैरवी की है।