सवाई माधोपुर जिला पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दु*ष्कर्म करने के आरोपी विकास पुत्र रमेशचंद्र मीणा निवासी खिड़खिड़ी बौंली का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।
पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपी विकास को 19 जुलाई को किया गिरफ्तार किया गया था, जो तभी से न्यायिक हिरासत में चल रहा था।