जिला पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी वसीम उर्फ अकरम पुत्र जमील तेली निवासी टोंक का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपी को गत 25 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। तभी से आरोपी न्यायिक अभिरक्षा मे चल रहा था।