विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को पेंडेमिक घोषित करने के सम्बन्ध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के सभी रेस्टोरेंट में केवल होम डिलेवरी अथवा तैयार खाना घर ले जाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी, रेस्टोरेन्ट में बैठकर खाने पर 31 मार्च 2020 तक पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ.एस.पी.सिंह ने जिले के समस्त रेस्टोरेन्ट में बैठकर खाने पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने आदेश की अक्षरशः पालनों के लिए पुलिस अधीक्षक, एडीएम, समस्त एसडीएम, आयुक्त, सीएमएचओ एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए है।
इसी प्रकार प्रदेश में स्थित समस्त क्लब, पब, डिस्को, नाइट क्लब, बार, समस्त छात्रावास, सरकारी एवं निजी पुस्तकालय, प्रदेश के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में अभिभावक एवं अध्यापक मीटिंग (पीटीएम) पर भी 31 मार्च 2020 तक प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही राज्य के समस्त सरकारी एवं निजी विद्यालयों में नए प्रवेश की प्रक्रिया से अभिभावक एवं बच्चों को 31 मार्च तक उपस्थिति से मुक्त रखा जाएगा। ये आदेश चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने जारी किए।