भारत निर्वाचन आयोग ने संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम व्यय सीमा में वृद्धि की है।
जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला ने बताया कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख रूपये तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु निर्वाचन व्यय की अधिकतम व्यय सीमा 40 लाख रूपये निर्धारित की गई है। आगामी विधानसभा चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार निर्धारित राशि 40 लाख रूपये की सीमा के अंदर ही चुनाव खर्च कर सकेंगे।