Saturday , 6 July 2024
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आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को समाचार पत्र व टीवी न्यूज चैनल्स में तीन बार देनी होगी जानकारी

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान चुनाव लड़ रहे राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड का प्रचार-प्रसार करना होगा। उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में आयोग ने उम्मीदवारों के यदि कोई आपराधिक रिकॉर्ड हो तो उसके बारे में जानकारी आमजन की सूचना के लिए प्रसारित करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए है।

 

Candidates with criminal records will have to give information thrice in newspapers and TV news channels.

 

 

जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला ने बताया कि राजनैतिक दलों तथा आपराधिक मामलों के प्रचार-प्रसार के लिए फाॅर्म सी-1 व सी-2 द्वारा विवरण राष्ट्रीय व स्थानीय समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल्स में प्रसारित करवाना होगा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी द्वारा भरे गए नामांकन पत्र में यदि स्वयं के संबंध में कोई आपराधिक मामला दर्ज होने की सूचना दी जाती है, तो अभ्यर्थी एवं संबंधित राजनीतिक दल को सूची के अनुसार जानकारी प्रकाशित व प्रसारित करवानी होगी।

 

 

 

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार फॉर्मेट सी-1 उम्मीदवारों के लिए होगा तथा सी-2 राजनैतिक दलों के लिए होगा। निर्धारित प्रपत्र के अनुसार पूरी जानकारी भरकर समाचार पत्रों व न्यूज चैनल पर प्रकाशित-प्रसारित करवाना होगी।

 

 

आयोग के अनुसार विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों में यदि किसी का आपराधिक रिकॉर्ड है, तो प्रथम प्रचार अभ्यर्थिता वापसी के प्रथम चार दिनों के भीतर, दूसरा प्रचार अगले पांच से 6 दिनों के बीच एवं तीसरा प्रचार 9वें दिन से प्रचार अभियान के अंतिम दिन तक (मतदान दिवस से दो दिन पूर्व तक) विज्ञापन, समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल पर प्रकाशित प्रसारित करना होगा।

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