कोरोना पॉजिटिव मिलने का मामला, जिले के नगर परिषद व ग्रामीण क्षेत्र में लगाया कर्फ्यू
कोरोना पॉजिटिव मिलने का मामला, कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों से संबंधित क्षेत्र में लगाई जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा, जिले के नगर परिषद/ग्रामीण क्षेत्र में जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा लागू, परलीपार शहर, कुस्तला, हनुमान वेद जी की गली, हरसहाय कटला शहर, रेगर मोहल्ला, अंसारी मोहल्ला एवं ठिंगला में जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा लागू, उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर कपिल शर्मा ने जारी किए आदेश, संबंधित क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा के नियमों का करना होगा पालन, 12 सितंबर तक प्रभावी रहेगी जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा।
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Order of zero mobility