गृह विभाग के परामर्श पर जिला मजिस्ट्रेट राजेन्द्र किशन ने सम्पूर्ण जिले में 1 अक्टूबर से 31 जनवरी तक की अवधि के लिये सभी प्रकार के पटाखों के बेचने और उपयोग पर पाबंदी लगा दी है। जारी आदेश के अनुसार विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर आने पर आशंका प्रकट की है। आतिशबाजी से वायु प्रदूषण बढ़ता है जिससे श्वसन रोग से ग्रसित व्यक्ति, बुजुर्ग, कोरोना के रिकवर हुए लोगों के स्वास्थ्य को गम्भीर खतरा रहता है।
इस आदेश का उल्लंघन करने पर पटाखा बेचने वाले पर 10 हजार रूपये तथा पटाखा चलाने वाले पर 2 हजार रूपये का जुर्माना करने के साथ ही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत भी कार्रवाई की जायेगी।
मंगलवार को छह स्थानों पर प्रशासन गांव के संग शिविरों का होगा आयोजन
प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत मंगलवार, 5 अक्टूबर को जिले में 6 स्थानों पर शिविरों का आयोजन होगा। नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के अनुसार 5 अक्टूबर को सवाई माधोपुर के सूरवाल, बौंली के निमोद-राठौद, मलारना डूंगर के एबरा, गंगापुर सिटी के अमरगढ़, बामनवास की बिचपुरी और खंडार की कुरेड़ी ग्राम पंचायत में शिविरों का आयोजन होगा।
जांचे गए सभी 19 कोरोना सैम्पल नेगेटिव
जिले में आज सोमवार को जांचे गए सभी 19 कोरोना सैम्पल नेगेटिव आए हैं। वर्तमान में जिले में 1 भी एक्टिव केस नहीं है। जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने बताया कि संक्रमण लगातार घटा है। इसका कारण व्यापक टीकाकरण है लेकिन जब तक 18 साल से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को कोविड-19 टीके की दोनों डोज नहीं लग जाती, हमें मास्क, 2 गज दूरी, सेनेटाइजेश सम्बंधी प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना करनी है। उन्होंने 100 प्रतिशत पात्रों को दोनों टीके लगवाने की अपील की है।