तालुका विधिक सेवा समिति बामनवास द्वारा 2 दिसम्बर को न्यायालय परिसर में संविधान सप्ताह समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की शुरूआत तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष मनमोहन चंदेल द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के साथ की। चन्देल ने भारतीय संविधान में वर्णित मुख्य मुख्य प्रावधानों तथा मूल अधिकार राज्य के नीति निदेशक तत्व धारा 4 अनुच्छेद 51 ए में वर्णित मूल कर्तव्य के विषय में आपातकाल में विशेष उपबंध हो के प्रावधानों के बारे में भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के विषय में न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के विषय में, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के विषय में जानकारियां दी। भाग 4 क अनुच्छेद 51 के संदर्भ में समिति अध्यक्ष मनमोहन चंदेल द्वारा बताया गया कि पहले मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे।
42 वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य 10 अ जोड़े गए हैं तथा संविधान के भाग 4 के के अनुच्छेद 51 ए में रखे गए वर्तमान में यह 11 है। 11 मूल कर्तव्य 86 वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। इस अवसर पर मनमोहन चंदेल द्वारा कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव के उपाय और सोशल डिस्टेंस इत्यादि के बारे में जानकारी देकर उपस्थित जनसमुदाय को जागरूक किया।
इस दौरान बामनवास बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश प्रसाद शर्मा, सचिव बनवारी लाल बंजारा, रामसिंह मीणा डोरोली, मनोज शर्मा, अशोक दीक्षित, शहाबुद्दीन, लक्ष्मीकांत शर्मा एवं अन्य अधिवक्ता तथा ग्रामीण जन उपस्थित रहे।