जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सवाई माधोपुर ने एक परिवाद का निस्तारण करते हुए पीड़ित उपभोक्ता को भुगतान राशी 5 हजार तीन सौ रूपए 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से देने के आदेश दिए हैं। साथ ही आर्थिक एवं मानसिक क्षतिपूर्ति के 8 हजार व परिवाद व्यय रुपए अलग से दिलाने के आदेश भी दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार सवाई माधोपुर निवासी पिंटू सिंह ने ऑनलाइन ऑर्डर देकर अमेजन कम्पनी से घर में शादी के लिए 5 लहंगा – चुन्नी सेट मंगवाए थे, जिनमें से एक ही लहंगा – चुन्नी सही निकला।
इस मामले पर उपभोक्ता ने अमेजन कम्पनी को अपनी शिकायत ईमेल के जरिए दर्ज कराई लेकिन कंपनी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे पीड़ित होकर उपभोक्ता ने अधिवक्ता हरिप्रसाद योगी के द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग सवाई माधोपुर में परिवाद प्रस्तुत किया। आयोग ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर उपभोक्ता द्वारा खरीदे गए लंहगा सेट की भुगतान राशी कंपनी को 9 प्रतिशत ब्याज सहित पांच हजार तीन सौ रूपए देने के आदेश दिए। वहीं आठ हजार रुपए आर्थिक एवं मानसिक क्षतिपूर्ति और परिवाद व्यय देने के आदेश दिए।
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