
करोड़ों रूपए की स्टाम्प चोरी के मामले में कोर्ट ने दिए जांच के आदेश
जिले के गंगापुर सिटी में पट्टों की रजिस्ट्री करने के दौरान राज्य सरकार को स्टाम ड्यूटी चोरी कर करोड़ो रूपये का चूना लगाने कि जांच अब थाना कोतवाली गंगापुर सिटी पुलिस करेगी और दो महीने में अपनी रिपोर्ट कोर्ट में देगी। यह आदेश गांगपुर सिटी के एसीजेएम ने हिंदुस्तान शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट राजेंद्रसिंह तोमर राजा भईया द्वारा दायर इस्तगासे पर प्रसंज्ञान लेते हुए दिए है।
राजा भईया ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि पिछले कई वर्षों मे यहां पट्टों कि रजिस्ट्रीकरण के दौरान स्टाम चोरी कर करोड़ो रूपए का चूना राज्य सरकार को लगाया गया है इस बाबत उन्होंने आरटीआई के माध्यम से भी कुछ सूचनाएं प्राप्त कर तत्कालीन नगर आयुक्त गंगापुर सिटी और उनके कार्यालय संबंधित कर्मचारियों, संबंधित तहसीलदार एवं पदेन सब रजिस्ट्रार, गंगापुर सिटी और उनके कार्यालय के संबंधित कर्मचारियों तथा पट्टा पंजीकरण करवाने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध तथ्यों सहित थाना कोतवाली गंगापुर सिटी के थानाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जिला सवाई माधोपुर को लिखित शिकायतें दी थी।

लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायतों पर कोई कानूनी कार्रवाई आरोपियों के विरुद्ध नहीं की थी जिस पर उन्होंने न्यायलय का दरवाजा खट खटाते हुए अतरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी कि कोर्ट मे धारा 190 सीआरपीसी के तहत उपरोक्त सभी आरोपियों के खिलाफ इस्तगासा दर्ज कराया था। जिस पर सभी दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद और उनकी दलीलें सुनने के बाद इस्तगासे पर प्रसंज्ञान लेते हुए सीआरपीसी की धारा 202 के तहत थाना अधिकारी थाना कोतवाली गंगापुर सिटी पुलिस को जांच कर सभी तथ्य एवं दस्तावेजों सहित दो महीनों मे अदालत के समक्ष पेश करने के आदेश दिए।